सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद में ढील को लेकर केरल सरकार को जमकर फटकारा और कही ये बात Social Media
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सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद में ढील को लेकर केरल सरकार को जमकर फटकारा और कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है।

Author : Priyanka Sahu

देश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में है, लेकिन कुछ राज्‍यों में कोरोना संक्रमण का कहर कम तो कहीं ज्‍यादा है, इस बीच संभावित तीसरी लहर को लेकर अभी से सर्तकता की चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं, केरल राज्य संक्रमण का केंद्र बना हुआ है, ऐसे में यहां लॉकडाउन में रियायत देने से कोरोना संक्रमण के और तेजी से फैलने की आशंका है और सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर राज्य सरकार को जमकर फटकारा है।

बकरीद में ढील पर SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा :

दरअसल, आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केरल सरकार को व्यापारियों की ओर से लॉकडाउन में रियायत देने की मांग के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल को साफ कहा है- वह बकरीद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करे। हम केरल सरकार को निर्देश देते हैं कि, वह संविधान के अनुच्छेद 21 और 144 को ध्यान में रखे और कांवड़ यात्रा केस को लेकर दिए हमारे आदेश का पालन करेंं।

किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर कोई अनचाही घटना होती है तो कोई भी नागरिक शीर्ष न्यायालय को इसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि, केरल के CM पिनराई विजयन ने शनिवार को ऐलान किया था कि, ''बकरीद के मौके पर राज्य में लगे लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी।''

  • इस बुधवार को होने वाली ईद के लिए रविवार से यह छूट तीन दिन के लिए दी गई है।

  • इस दौरान कपड़े, जूते-चप्पल की दुकान, ज्वैलरी की दुकान, गिफ्ट आइटम की दुकान, घर के सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर और रिपेयरिंग सेंटर को खोलने की मंजूरी दी गई है।

  • फिल्मों की शूटिंग और पूजा स्थलों को भी लॉकडाउन संबंधित छूट देने की घोषणा की गयी है।

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