उतर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने UPSC के स्टूडेंट्स को दिया बड़ा तोहफा। कोरोना के चलते देश में कई बदलाव हुए साथ ही कई व्यवस्थाएं काफी हद तक बिगड़ गई थीं। इसी दौरान हुई परीक्षाएं भी काफी मुश्किल समय में हुईं। जिसके कारण कई स्टूडेंट्स परीक्षाएं नहीं दे पाए। इसी के चलते UPSC सिविल सर्विस परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स लगातार एक और अवसर मांग रहे थे। उनकी मांग थी कि, उन्हें एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने का मौका दिया जाए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टूडेंट्स के हक़ में फैसला सुनकर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया UPSC स्टूडेंट्स को तोहफा :
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की मांग को सही मानते हुए उन्हें एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने का फैसला सुनाया है। हालांकि, सरकार इसके पक्ष में नहीं थी। सरकार ने इस मामले में पिछले महीने कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। जिसमें कहा गया था कि, वह छात्रों को अतिरिक्त अटेम्प्ट देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब केवल एक बार के रिलेक्सेशन के तौर पर छात्रों को अतिरिक्ट अटेम्प्ट देने का मौका दे दिया है।
क्या था मामला :
बताते चलें, पिछले साल 2020 में कोरोना के चलते काफी समय लॉकडाउन रहा। जिसके कारण कई स्टूडेंट्स अपने घर पर ही थे और इसी कारण वह 'UPSC सिविल सेवा परीक्षा' में शामिल नहीं हो सके। इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी आयु अधिकतम आयुसीमा तक पहुंच जाने के कारन उनका यह लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन वो लॉकडाउन के चलते नहीं दे पाए। उन्होंने आयोग से एक अतिरिक्त अटेम्प्ट देने की मांग की थी। जिसको लेकर सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब उन स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए एक अतिरिक्त मौका देने की अनुमति दे दी है।
ये स्टूडेंट्स दे सकेंगे अतिरिक्त अटेम्प्ट :
बताते चलें, UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2020 में केवल उन स्टूडेंट्स को परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिनका UPSC सिविल सर्विस 2020 की परीक्षा में यह आखिरी अटेम्प्ट था और उन्होंने परीक्षा के लिए अप्लाई किया मगर परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। कोर्ट ने इस मामले में साफ़ करते हुए कहा है कि, 'यह सिर्फ एक बार का रिलेक्शेसन है। UPSC Civil Service Exam 2021 के लिए नोटिफिकेशन 10 फरवरी को जारी किया जा सकता है। आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में इस विशेष प्रावधान का जिक्र मिल सकता है।'
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