राज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों की बदहाल स्थिति और उनकी समस्या सभी ने देखी होगी, इन सबके बीच अब प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट में तीखी बहस हुई है।
कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला :
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस मामले की सुनवाई की, जिसमें मजदूरों पर आई विपत्ति और उनकी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, शीर्ष अदालत द्वारा ये आदेश दिया गया है कि, मजदूरों से बस, ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। इसका किराया राज्य सरकारें देंगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने ये भी कहा कि, राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं।
मजदूर के लिए भोजन-पानी का इंतजाम भी करें :
इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि, विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा एवं मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का समय भी बताया जाएगा। जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे, वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा।
इसके अलावा राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि, पंजीकरण के बाद वे एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़े। पूरी जानकारी सभी संबंधित लोगों को बताया जाएगा।
सॉलिसिटर जनरल और कपिल सिब्बल में हुई बहस :
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकील कपिल सिब्बल में तीखी बहस हुई। दरअसल, कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब कपिल सिब्बल बोलने के लिए खड़े हुए तो सॉलिसिटर जनरल ने विरोध जताया और कहा इस जगह को राजनीतिक फोरम ना बनने दें।
सॉलिसिटर जनरल ने पूछा ये सवाल :
सॉलिसिटर जनरल ने वकील कपिल सिब्बल से सवाल पूछा- आपने इस संकट के दौर में क्या मदद की है? तो इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि, चार करोड़। यही मेरा सहयोग है, ऐसी बातें ना करें।
वहीं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि, आप किसकी ओर से पेश हो रहे हैं? जिसका जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा कि, मैं सर्व हर जन आंदोलन, दिल्ली श्रमिक संगठन की ओर से पेश हुआ हूं।
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