Tamil Nadu Minister Ponmudi Sentenced To 3 Years Raj Express
दक्षिण भारत

Tamil Nadu : आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को 3 साल की सजा

Tamil Nadu Minister Ponmudi Sentenced To 3 Years : अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50 - 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • सजा को 30 दिनों के लिए किया गया निलंबित।

  • मद्रास उच्‍च न्‍यायालय ने पत्नी समेत मंत्री को पाया था दोषी।

  • 2011 में आय से अधिक सम्‍पत्ति का मामला दर्ज हुआ था।

तमिलनाडु। मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी (Higher Education Minister Ponmudi) को 3 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50 - 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया क्योंकि वर्तमान में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार है। इस मामले में डीएमके नेता एनआर एलांगो ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि, के पोनमुडी को रिहा कर दिया जाएगा।

तमिलनाडु उच्‍च शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनकी पत्नी पर पी विशालाक्षी (P Vishalakshi) पर 1.75 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का आरोप था। इसी मामले में अदालत में सवाई हुई थी। बुधवार को पोनमुडी को भ्रष्‍टाचार के आरोप में मद्रास के उच्‍च न्‍यायालय ने दोषी पाया था। न्‍यायमूर्ति जी. जयचन्‍द्रन (Justice G. Jayachandran) ने पोनमुडी और उनकी पत्‍नी को दोष मुक्‍त किए जाने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया था।

भ्रष्‍टाचार रोधी और सतर्कता निदेशालय द्वारा एक मामले में पी. विसालाखशी ने 2011 में आय से अधिक सम्‍पत्ति का मामला दर्ज हुआ था।अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्‍नी को गुरुवार को न्‍यायालय में पेश होने को कहा था ताकि समुचित सजा तय की जा सके। न्यायमूर्ति जयचन्‍द्रन ने भ्रष्‍टाचार रोधी कानून के अंतर्गत उन्‍हें दोषी पाए जाने पर कहा था कि, विशेष जज ने मंत्री और उनकी पत्‍नी को दोष मुक्‍त करने में त्रुटि की।

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