हाइलाइट्स :
19 दिसंबर, 2021 को बेरहमी से हुई थी Ranjit Srinivasan की हत्या।
केरल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव थे रंजीत श्रीनिवासन।
मवेलिकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला।
केरल। मवेलिकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय (Mavelikara Additional District Session Court) ने 2021 में केरल के बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। 20 जनवरी को अदालत ने 15 आरोपियों को दोषी ठहराया था।
20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में 15 आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश श्रीदेवी वीजी नईसम ने अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को अपराध का दोषी पाया था।
सभी 15 आरोपी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हैं। इन आरोपियों ने केरल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन को 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर पर परिवार के सामने बेरहमी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।
बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन हत्या मामले में 15 आरोपियों को मौत की सजा सुनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, "लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी, उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। तथ्य यह है कि, राज्य सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया गया, जिससे पीएफआई के लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का मौका मिला।''
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