हाइलाइट्स
डिप्टी CM शिवकुमार, विजयेंद्र और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साझा की जानकारी।
धारा 123(4) और 171(जी) के तहत गुब्बी थाने में दर्ज मामला।
FIR Lodged Against Deputy CM DK Shivkumar : कर्नाटक। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar), कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बीवाई विजयेंद्र (BJP chief BY Vijayendra) और जनता दाल सेक्युलर के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। यह चुनाव के संबंध में गलत बयानबाजी के आधार पर दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी कर्नाटक के चुनाव आयोग द्वारा दी गई है। यह मामला गुब्बी थाने में दर्ज किया गया है।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को अपने आधिकारिक X हैंडल से एक पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में बताया कहा है कि, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि, चुनाव के संबंध में गलत बयानबाजी के आधार पर तुमकुरु के गुब्बी की एफएसटी ने जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरपी अधिनियम की धारा 123(4) और आईपीसी की धारा 171(जी) के तहत गुब्बी थाने में एफआईआर संख्या 149/2024 दर्ज की गई है।
प्रदेश चुनाव आयोग ने डिप्टी सीएम शिवकुमार के बाद कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने X हैंडल पर पोस्ट साझा की है। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि, 19 अप्रैल 2024 को बीजेपी कर्नाटक के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए अपमानजनक पोस्ट के लिए राज्य अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ बेंगलुरु के एफएसटी द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। मल्लेश्वरम पीएस में एफआईआर नंबर 60/2024 सार्वजनिक शांति भंग करने पर आरपी अधिनियम की धारा 125 और आईपीसी की धारा 505, 153 (ए) के तहत दर्ज की गई है।
प्रदेश चुनाव आयोग ने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की है जिसमें जनता दाल सेक्युलर के प्रमुख एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज की गई FIR की जानकारी दी गई है। साझा की गई पोस्ट में लिखा गया है कि, चुनाव के संबंध में गलत बयानबाजी के आधार पर तुमकुरु के गुब्बी की एफएसटी ने जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर नंबर 149/2024 गुब्बी पीएस में आरपी एक्ट की धारा 123(4) और आईपीसी की धारा 171(जी) के तहत दर्ज की गई है।
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