चेन्नई, तमिलनाडु। प्रदेश सरकार ने राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा बिना प्रभार वाले मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वी. सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने के पीछे 'गुप्त इरादे' बताते हुए शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने राज्यपाल की इस कार्रवाई की अवहेलना करने का निर्णय लिया है।
आर.एन. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 153, 163 और 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया और बाद में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय लेने की भी सलाह दिये जाने के बाद इस कार्रवाई को स्थगित रखा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि श्री सेंथिल बालाजी के मंत्री के रूप में बने रहने से कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी।
यह देखते हुए कि ऐसी स्थिति अंतत: राज्य में संवैधानिक मशीनरी के टूटने का कारण बन सकती है श्री रवि ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 154, 163 और 164 के तहत मुझे दी गई शक्तियों के तहत, मैं श्री सेंथिल बालाजी को पद से मंत्रिपरिषद तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करता हूं।"
इस बीच मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री थंगम थेनारासु, कानून मंत्री एस.रेगुपति और द्रमुक राज्यसभा सांसद पी.विल्सन के साथ कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को यह बात फिर से दोहराएंगे कि किसी मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री को बनाए रखना या हटाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है।
राज्यपाल की इस आशंका पर सवाल पूछे जाने पर कि श्री सेंथिल बालाजी के राज्य मंत्रिमंडल में बने रहने से ईडी और राज्य पुलिस द्वारा चल रही जांच प्रभावित होगी श्री थेनारासु ने कहा कि मंत्री न्यायिक हिरासत में है और पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है।
अकेले श्री सेंथिल बालाजी पर की गयी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुये उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल से उनकी बर्खास्तगी की राज्यपाल की कार्रवाई के पीछे गुप्त राजनीतिक उद्देश्य है। उन्होंने वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ लंबित कम से कम 11 मामलों का भी उल्लेख किया और बताया कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हुए हैं। श्री थेनारासु ने यह भी कहा कि सरकार श्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ निष्पक्ष जांच के विरोध में नहीं है।
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