हाइलाइट्स
मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने व्यापक दिशा-निर्देश दिए।
मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश।
Rajasthan Election Voting 2023 : जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव- 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतदान दिवस और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण आवश्यक है।
विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के एक दिन पहले तथा मतदान दिवस यानी 24 नवम्बर और 25 नवम्बर को प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के पूर्व जिला अथवा राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति को प्रमाणन हेतु प्राप्त आवेदन पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
मतदान दिवस के पूर्व और मतदान दिवस पर प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद वे दल अथवा प्रत्याशी जो इससे प्रभावित होते हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खंडन का अवसर नहीं होता। ऐसे में स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।
मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश
जयपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव- 2023 के तहत मतदान दिवस 25 नवंबर 2023 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने एक आदेश जारी कर जिन विद्यालयों को मतदान केन्द्र बनाया गया है, उन विद्यालयों में दिनांक 24 नवंबर 2023 को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा जिले में मतदान दिवस पर निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को मतदान दिवस पद सवैतनिक अवकाश भी शामिल है। इन सभी संस्थाओं में सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए दलों का गठन भी किया गया है।
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