CM गेहलोत का नामांकन हो सकता है रद्द RE
राजस्थान

Rajasthan Election 2023 : मुख्यमंत्री गेहलोत का नामांकन हो सकता है रद्द, जानें क्या है कारण...

Akash Dewani

हाइलाइट्स :

  • मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत का नामांकन हो सकता है रद्द

  • भाजपा कार्यकर्ताओं ने की रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत

  • भाजपा की शिकायत गेहलोत ने छुपाए दो आपराधिक मामले

राज एक्सप्रेस। राजस्थान कांग्रेस ने कल जहा एक तरफ कल अपनी सबसे बड़ी यात्रा (Congress Guarantee Yatra) की शुरुआत की वही दूसरी तरफ परेशानियाँ कांग्रेस का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। इस बार कांग्रेस की परेशानी का कारण खुद मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत है। खबरे आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया हुआ नामांकन रद्द हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने आपराधिक मामलों का ब्योरा नहीं दिखाया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने की शिकायत :

भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़ के जरिए सरदारपुरा रिटर्निंग ऑफिसर से मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत की तरफ से नामांकन में अपने दो आपराधिक मामलों को छिपाने को लेकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निग ऑफिसर से मामले की जानकारी मांगी है। एडवोकेट नाथू सिंह राठौड़ ने अपनी शिकायत में बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ न्यायालय में पांच मामले चल रहे हैं लेकिन उन्होंने महज़ 3 मामलों का ज़िकर अपने नामांकन में किया है।

उन्होंने दिल्ली के दो मामलों को नहीं बताया है। सीएम गहलोत ने 6 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि के दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस खबर के आग की तरह फैलने के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चूका है। हालांकि सीएम गहलोत ने चार नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, ताकि कोई गलती होने पर दूसरा पत्र माना जा सके।

कौन से दो मामलों छुपाया गया ?

शिकायत पत्र में बताया गया है कि पहला आपराधिक मामला 8 सितंबर 2015 का है जो कि गांधीनगर पुलिस (जयपुर) थाने में दर्ज कराया गया था। प्राथमिकी संख्या 409/2015 बताई गई है जिसमे धारा 166, 409, 420, 467, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह मामला अभी भी न्यायलय के समक्ष लंबित है जिसकी सुनवाई मतदान से एक दिन पहले यानी 24 नवंबर को है। शिकयात पत्र में दूसरा मामला 31 मार्च 2022 का बताया गया है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सीएम गहलोत समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश था।

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