जयपुर, राजस्थान। राजस्थान सरकार दस फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है, राजस्थान की गहलोत सरकार अपने इस कार्यकाल के आखरी बजट में बहुत सी अहम घोषणाए करने वाली है जिससे कांग्रेस को आने वाले चुनाव में बढ़त मिलेगी। लेकिन सीएम गहलोत ने 10 फरवरी से पहले ही एक ऐसा आदेश दिया है जिससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा आइए देखते है क्या है वो आदेश?
सीएम का आदेश और लाखों लोगो को फायदा
सीएम गहलोत ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों को नियमानुसार पट्टे देने की तैयारी कर ली है। सीएम ने यह फैसला किया है कि जल्द ही नगरीय विकास विभाग पट्टे जारी करने की रूप रेखा तैयार करे और पट्टे जारी करे। अब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलवाने के लिए 90A कराने की जरुरत को खत्म करने की तैयारी हैं। ऐसे में सरकार को भी हजारों करोड़ों रुपयों का राजस्व मिलेगा और साथ ही ऐसी काॅलोनियों में रहने वाले लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी।ऐसे मामलों के लिए कट ऑफ डेट 2 मई 2012 तय की गई है। इस तारीख से पहले बसी कॉलोनियों को ही नियमानुसार पट्टा दिया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई यूडीएच अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया है। इसके लिए जल्द ही नियम बनाए जा रहे हैं।
राजस्थान में 90ए क्या है?
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के उपयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। नियम ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण की अनुमति देने का प्रावधान करते हैं।
कृषि भूमि में घर बनाने वालो को सहनी पड़ती थी दिक्कत
राजस्थान में लोग जनसंख्या बढ़ने के कारण से कृषि भूमि पर घर बना रहे है, लेकिन कृषि भूमि पर मकान बनाने के बाद मकानों के पट्टे मिलने के नियम इतने सख्त हैं कि लाखों लोग बिना सरकारी पट्टों के ही रहने को मजबूर हैं। सरकारी दस्तावेज नहीं होने के कारण लोगों को लोन एवं अन्य सुविधाएं मिलने भी खासी परेशानी होती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में हैं।
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