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Punjab News : IG उमरानंगल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सस्पेंड आर्डर रद्द

Kotkapura and Bahibal Kalan Firing Case : IG परमराज उमरानंगल के खिलाफ कोटकपूरा और बहिबल कलां फायरिंग मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद सस्पेंड किया था।

Author : Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • HC ने IG उमरानंगल को सेवा में शामिल होने का निर्देश दिया।

  • उमरानंगल पर 2 FIR दर्ज होने के बाद आया था सस्पेंड आर्डर।

Court's Decision Regarding Umranangal : आईजी परमराज उमरानंगल को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट ने उनके सस्पेंड किए जाने के आदेशों को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उनकी सेवा में बहाली करने के आदेश दे दिए है। दरअसल, आईजी परमराज उमरानंगल के खिलाफ कोटकपूरा और बहिबल कलां फायरिंग मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था।

शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, आपराधिक मामले में लंबित जांच की आड़ में किसी अधिकारी को अनिश्चित काल तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। आदेश के अनुसार याची का निलंबन अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उप खंड (8) के तहत रद्द किया जाता है। इस नियम के अनुसार निलंबन के आदेश की संबंधित समीक्षा समिति की ओर से निश्चित अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए।

निलंबन आदेश के जारी होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर, इसकी समीक्षा जरूरी है ऐसा न करने पर इसे निरस्त मानने का प्रावधान है। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अधिकारियों ने पाया कि याचीका से जुड़ी तीन एफआईआर लंबित हैं और ऐसे में निलंबन अवधि को बढ़ाया गया। हाईकोर्ट ने सरकार की सभी दलीलों को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही उसे सेवा में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।

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