मेघालय। भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादी या कट्टरपंथी के आंदोलन को देखते हुए मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में जिलाधिकारी ने धारा 144 के तहत भारत - बंगलादेश सीमा से लगे क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यहां जारी एक बयान के मुताबिक पश्चिम गारो हिल्स के जिलाधिकारी राम सिंह ने धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है जिसमें भारत-बंगलादेश सीमा से 100 मीटर के भीतर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक व्यक्ति या व्यक्तियों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। यह निर्णय सीमा पर अंतरराष्ट्रीय गिरोह, अपराधियों की गतिविधियों, तस्करों और अन्य राष्ट्र-विरोधी तत्वों की मौजूदगी की आशंका को देखते हुए लिया गया है। ये अपराधी भारत से बंगलादेश में मवेशियों, प्रतिबंधित सामानों आदि की तस्करी के लिए रात के समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी संख्या में इकठ्ठा होते हैं।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। बयान में कहा गया है कि ऐसी सूचना हैं कि आतंकवादी या कट्टरपंथी भी रात के समय भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अगर प्रतिबंधित नहीं किया जाए तो यह राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मेघालय बंगलादेश के साथ 443 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसका एक हिस्सा खुला हुआ, पहाड़ी और बिना बाड़ वाला है और लगातार घुसपैठ की संभावना बनी रहती है।
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