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ज्ञानवापी मस्जिद केस का आज नहीं हुआ फैसला- सुनवाई के लिए अगली तारीख तय

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद : वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है एवं दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां मांगी है।

Author : Priyanka Sahu

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद : ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर आज 24 मई को फैसला आने की उम्‍मीद थी, लेकिन आज इस मामले पर फैसला नहीं हो पाया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अभी ओर सुनवाई होगी। आज मंगलवार को वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में अब अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की है।

दोनों पक्षों से एक हफ्ते में आपत्तियां दाखिल करने को कहा :

वाराणसी की जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी केस की सुनवाई के वक्‍त दोनों पक्षों से सेशन कोर्ट के फैसले पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर एक हफ्ते यानी 7 दिन के अंदर आपत्तियां दाखिल करने के निर्देश दिए है। तो वहीं, वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा-

वे इस मामले पर 26 मई को सुनवाई करेंगे। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष से जज ने सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांगी है।
वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना :

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी जानकारी देते हुए बताया- कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है। जब वहां शिवलिंग मिला है तो उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है जिसे जबरन तलवार की नोक पर एक मस्जिद का रूप दिया गया है। मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में 7 11 CPC के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।

बता दें कि, कल सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

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