महाराष्ट्र, भारत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे की धमकी के बाद आज सोमवार को महाराष्ट्र के गृहमंत्री और डीजीपी के बीच लाउडस्पीकर विवाद मामले को लेकर अहम बैठक लिया गया है। अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने से पहले परमिशन लेनी होगा, अगर इजाजत के बिना लाउडस्पीकर लगे तो इसपर सख्त कार्रवाई होगी।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई :
दरअसल, अब राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति केवल उचित अनुमति के साथ ही दी जाएगी। महाराष्ट्र में नासिक के CP दीपक पांडे ने बताया- सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अज़ान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाज़त नहीं होगी। इस आदेश का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
CM उद्धव ठाकरे के आवास पहुंचे दिलीप वालसे :
तो वहीं, आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पहुंचे हैं। बबताया जा रहा है कि, इस दौरान दोनों महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के कमिश्नर बैठकर निर्णय लेंगे और गाउडलाइन तय करेंगे। पुलिस (धार्मिक तनाव) ऐसी परिस्थिति को संभालने के लिए तैनात है। किसी भी तरह का तनाव न पैदा हो इसपर हम ध्यान रख रहे हैं।महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल
बता दें कि, बीते दिन राज ठाकरे ने कहा था कि, ''मुझे लगता है कि, इस तरह की बातों का ऐसे ही जवाब दिया जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग नहीं समझेंगे। लाउडस्पीकर की आवाज कोई धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते। नमाज़ अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया लेकिन अगर आप इसे (मुसलमान) लाउडस्पीकर पर करेंगे तो हम भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद, मैं देखूंगा कि क्या करना है।''
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