हाइलाइट्स-
स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल को रेप केस में मिली बड़ी राहत।
मुंबई पुलिस को जांच में नही मिले कोई सबूत।
मुंबई, महाराष्ट्र। JSW ग्रुप के चेयरमैन और MD सज्जन जिंदल के खिलाफ बलात्कार मामले में बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल को रेप केस में बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस की तरफ से दायर क्लोजर रिपोर्ट में उसे महिला द्वारा लगाए गए, आरोप से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं।
बता दें कि, मुंबई पुलिस ने जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष सज्जन जिंदल के खिलाफ 30 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज बलात्कार के मामले में शनिवार को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। मुंबई पुलिस की तरफ से दायर क्लोजर रिपोर्ट में उसे महिला द्वारा लगाए गए आरोप से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि, शिकायतकर्ता उसे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश के चलते आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस की तरफ से "शनिवार को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पुलिस ने 16 मार्च को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इस पर मुंबई पुलिस का कहना है कि, शिकायतकर्ता ने 'आरोपी को झूठे अपराध में फंसाने के इरादे से' बलात्कार का मामला (जिंदल के खिलाफ) दर्ज कराया था।
महिला डॉक्टर ने लगाया था रेप का आरोप:
जानकारी के अनुसार, मुंबई के जुहू की रहने वाली महिला डॉक्टर ने 64 वर्षीय जिंदल ग्रुप के प्रमुख सज्जन जिंदल के खिलाफ 13 दिसंबर को बांद्रा कुर्ला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में महिला ने उद्योगपति सज्जन जिंदल पर यौन उत्पीड़न लगाया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सज्जन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, लेकिन पुलिस की जांच में सज्जन जिंदल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले।
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