भोपाल, मध्यप्रदेश। देश-प्रदेश में कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जोरों-शोरों से चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। वहीं इस बीच अब खाद्य विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी उचित मूल्य की दुकानों को निर्देश दिए हैं कि MP में राशन सामग्री प्राप्त करनेवालेसभी उपभोक्ताओं को प्रथम और द्वितीय डोज का टीका लगा हुआ पाया जाने पर ही राशन दिया जाएगा।
खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य की दुकानों को दिए ये निर्देश :
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी व्यक्तियों के टीकाकरण का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, इसके लिए अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों को टीके के दोनों डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके मद्देनजर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने तय किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए टीके के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
अब राशन लेने से पहले दिखाना होगा यह दस्तावेज
बता दें कि अब आपको राशन लेने से पहले टीकाकरण का दस्तावेज दिखाना होगा, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा। वहीं, टीकाकरण नहीं कराने वाले परिवार सदस्यों के नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कर नजदीकी अस्पतालों में सूचना भेजी जाएगी, साथ ही हितग्राहियों को यह बताया जाएगा कि टीके के दोनों डोज राशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होंगें।
उचित मूल्य दुकान से राशन लेने वाले हितग्राहियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें।खाद्य विभाग ने अधिकारियों को दिए निर्देश
खाद्य विभाग ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उचित मूल्य दुकान से राशन लेने वाले हितग्राहियों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं, दुकानों के बाहर सूचना लगाएं कि टीकाकरण निःशुल्क है और कोरोना से स्वयं और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि, कोरोना से सुरक्षा देने वाली वैक्सीन लगवाने के लिए प्रदेशभर में महाअभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं, महाअभियान के साथ प्रदेश भर में टीकाकरण के लिए 'दस्तक" अभियान भी बुधवार से शुरू है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डा. संतोष शुक्ला ने बताया था कि, स्वास्थ्य कर्मचारी घर-घर जाकर छूटे हुए लोगों को टीका लगाएंगे।
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