दुष्कर्मी को 10 साल का कठोर कारावास Kamlesh Yadav
मध्य प्रदेश

उमरिया : दुष्कर्मी को 10 साल का कठोर कारावास

उमरिया, मध्यप्रदेश : 3 साल से लंबित पड़े दुष्कर्म के मामले पर न्यायालय ने आरोपी को सुनाई सजा, अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर किया सजा का ऐलान।

Author : Kamlesh Yadav

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को धारा 366 (क) में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 376(2) (ढ) में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रुपये के अर्थदण्ड दिया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी एडीपीओ श्रीमती अर्चना मरावी एवं अतिरिक्त एडीपीओ सुशील कुमार शुक्ला ने की।

पूणे ले जाकर किया था दुष्कर्म :

मीडिया सेल प्रभारी बी.के.वर्मा ने बताया कि 13 जून 2016 की रात्रि 11 बजे पीड़िता का पूरा परिवार खाना खाकर सो रहा था उसी दौरान जब सुबह पीड़िता का बड़ा भाई जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी बहन घर पर नहीं है, आस-पड़ोस में तलाश की गई। जिसके बाद शाम 03 बजे पता चला कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, मामला अमरपुर चौकी में पंजीबद्ध कर पुलिस ने जांच में लिया था।

महाराष्ट्र से किया प्राप्त :

मामले में पुलिस पीड़िता की तलाश कर रही थी, जिसके तहत मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी उसे महाराष्ट्र के पूणे ले गया है। आरोपी के पास से पीड़िता को पुलिस ने 22 जुलाई 2016 को प्राप्त किया था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि, आरोपी उसे पहले जबलपुर ले गया जिसके बाद उसे वहां से पूणे ले जाकर दुराचार किया, पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सजा का ऐलान किया है।

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