उमरिया, मध्यप्रदेश। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशन में राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में नगरीय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए गए। ग्राम खलेसर उमरिया नगरीय क्षेत्र स्थित भूमि खसरा नम्बर 368 के अंश भाग 50*20, 1000 वर्गफुट पर प्रकाश पगारे वल्द कैलाश पगारे निवासी किरनताल रोड चपहा कालोनी द्वारा पक्का निर्माण करके तथा 1000 वर्गफुट में तार फेंसिंग करके अतिक्रमण किया गया था, जिस पर बेदखली आदेश पारित किया गया और 26 अप्रैल को राजस्व तथा पुलिस अमले के साथ संयुक्त रूप से शासकीय भूमि 2000 वर्ग फुट को खाली करा के अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसका बाजार मूल्य 41 लाख 40 हजार रूपये है।
शासकीय भू-खण्ड कराया खाली :
ग्राम छटनकैंम्प उमारिया नगरीय क्षेत्र की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1505 के अंश भाग पर मुन्ना नामदेव वल्द सरवन निवासी उमारिया द्वारा 1500 वर्गफुट भूमि पर पक्की बाउंड्री बना कर अतिक्रमण किया गया था जिस पर बेदखली आदेश पारित किया गया था। अनावेदक द्वारा स्वयं अतिक्रमण न हटाने पर शासकीय अमले द्वारा अतिक्रमण हटा कर 1500 वर्गफुट शासकीय भूमि खाली कराई गई, जिसका बाजार मूल्य 38 लाख 85 हजार रूपये है।
यहां वर्षाे से जाम पड़ा बुलडोजर :
मानपुर मसीरा मार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 10 से लगे हुए करोड़ों की शासकीय भूमि पर रामाधार गुप्ता पिता राम प्रसाद गुप्ता द्वारा कब्जा किया है। 2015 में मानपुर तहसील कार्यालय में आवेदन देकर उक्त शासकीय भूमि पर कब्जे को लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए बेदखली का आवेदन लगाकर शासकीय भूमि को मुक्त कराने के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में उक्त जमीन को उपयोग में लाए जाने के लिए आवेदन किया गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए तहसील कार्यालय के द्वारा संज्ञान में लेते हुए आराजी खसरा क्रमांक 864 कुल रकबा 0. 413 के अंश भाग का 3640 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा होना पाया गया, अतिक्रमण पर तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश दिये गए थे, लेकिन उक्त आदेश पर कार्यवाही न होने के चलते जिम्मेदारों द्वारा जारी बेदखली के आदेश पर कार्यवाही न करना, उक्त अतिक्रमणकारी के हौसले को बयां कर रही है। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से मांग की है कि जिस तरह से जिला मुख्यालय से अतिक्रमण हटाया गया है, उसी प्रकार कार्यवाही करते हुए उक्त भू-खण्ड से अतिक्रमण हटाया जाए।
इनका कहना है :
मामला मेरे संज्ञान में है, पूर्व में बेदखली के आदेश के दस्तावेज नहीं मिल रहे है, पुन: नोटिस दिया जायेगा, उक्त भवन को राजसात करने की प्रक्रिया भी की जायेगी, हमने सोच लिया है।रमेश सिंह परमार, तहसीलदार, मानपुर
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