पूर्व विधायक वर्तमान विधायक पर तंज Gaurav kapoor
मध्य प्रदेश

छोटे दुकानदारों की नाराजगी के बाद बदले गए खरीद बिक्री नियम

मध्यप्रदेश में छोटे दुकानदार नजरअंदाज किराना सहित इन दुकानों की खुलेगी पूरी शटर सोशल डिस्टेन्स का रखना होगा ख्याल।

Author : Gaurav Kapoor

राज एक्सप्रेस। कोरोना संक्रमण रोकथाम के अंतर्गत देश भर में लागू लाकडाउन रतलाम बड़नगर नागदा उज्जैन के हालात को मद्देनजर खाचरोद में ऐहतियात कर्फ़्यू लागू किया गया था, जिसमें खाचरोद प्रशासन ने सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के निर्देश जारी किये थे, लेकिन किराना व्यापारियों को व्यवस्था नहीं जम पाई और किराना व्यापारियों ने अनिश्चित कालीन बंद के आह्वान के साथ नगर ग्रामीण में किराना सामग्री बेचना बंद कर दिया। सत्ता पक्ष एवं जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद आवश्यक सामग्री को क्षेत्र वासियों को सुलभता से किराना सामग्री उपलब्ध करवाने के लिये पूर्व के आदेश में प्रशासन ने आंशिक परिवर्तन किया है।

इसी बात को लेकर पूर्व विधायक दिलीप शेखावत नागदा से खाचरोद आए जिनके नेतृत्व में भाजपा मंडल अध्यक्ष चेतन शर्मा सहित भाजपा नेताओं ने अनुविभागीय अधिकारी खाचरोद वीरेंद्र दांगी से कार्यालय में मुलाकात की थी जिसके बाद शाम को किराना व्यापारियों को दुकान खोलकर व्यापार करने की सशर्त अनुमति प्रशासन ने प्रदान की गई। किराना व्यापारियों को सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने के निर्देश दिये गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिये 17 मई तक के लिये नई व्यवस्था लागू ।

ये व्यवस्था आज से होगी लागू जो 17 मई तक प्रभाव शील रहेंगी। प्रतिदिन सुबह 7 से 11 बजे तक।

(1) किराना दुकान, पशु आहार, कृषि बीज आदि दुकाने खुलेंगी।

(2) सब्जी एवं फलफ्रूट व्यवसायी नगर में घूम-घूम कर विक्रय कर सकेंगे।

(3) आटा चक्की।

(4) दूध डेयरी एवं मिल्क पार्लर की व्यवस्था होम डिलीवरी की रहेंगी जिसका समय प्रातः6 बजे से सुबह 9:30 बजे तक रहेगा।

(5) पेट्रोल पंप, गैस सिलेण्डर की व्यवस्था प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे की रहेंगी।

(6) दवाई की दुकानें 24 घण्टे चालू रहेंगी।

इन व्यवसायिक गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

(1) पान गुटका तंबाखू / दुकानें / होटल- हलुवाई / रेस्टोरेंट / चाय केंटीन / सेलून / चाट मसाले / ब्यूटी पार्लर सिनेमाघर

( 2 ) कस्बा / शहरी क्षेत्रों के अंदर सब्जी की स्थायी दुकान लगाकर सब्जी विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।

( 3 ) दोपहर 12 बजे से आगामी दिवस के प्रातः 6 बजे तक बिना युक्ति युक्त कारणों घूमने पर प्रतिबंध रहेगा।

( 4 ) सब्जी मंडी / कस्बा खाचरोद में होने वाली सब्जी की नीलामी आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगी।

( 5 ) समस्त सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों प्रतिबंधित रहेंगी।

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