हाइलाइट्स :
हड़ताल के कारण रुकी थी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति।
मंगलवार शाम तक सरकार ले सकती है अहम निर्णय।
जबलपुर हाई कोर्ट में दो याचिका हुई थी दायर।
जबलपुर, मध्यप्रदेश। ट्रक ड्राइवर हड़ताल को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस याचिका में शामिल की गई सभी दलीलों को सुनने के बाद सरकार को निर्देश जारी किए हैं। जबलपुर हाइ कोर्ट ने इस हड़ताल को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट का कहना है कि, सरकार आज ही इस हड़ताल को खत्म करेने के लिए ठोस निर्णय ले। सरकार को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश दिया गया है।
दरअसल सोमवार से जारी ट्रक ड्राइवर हड़ताल के चलते जगह - जगह वस्तुओं की आपूर्ति में कामे देखि जा रही थी। लोग पेट्रोल पंप पर लम्बी कतारें लगाकर खड़े थे। इसे लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। एक याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच और दूसरी याचिका अखिलेश त्रिपाठी के द्वारा दायर की गई थी।
इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि, सरकार हड़ताल को तुरंत खत्म करवाए और परिवहन बहाल करे। इस मामले में मध्यप्रदेश महाधिवक्ता ने कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा कि, आज शाम तक इस मामले मवेन अहम निर्णय लिया जाएगा।
देश के अलग - अलग राज्यों में हिट एंड रन कानून का विरोध जारी हैं। दरअसल ये ट्रक, बस और कैब ड्राइवर हिट एंड रन कानून का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। ड्राइवर्स के विरोध के चलते पेट्रोल की सप्लाई प्रभावित है। इससे पेट्रोल पंप पर वाहनों की लम्बी कतारें हैं। ड्राइवर्स का ये विरोध मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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