MP में अब ट्रांसजेंडर को भी OBC आरक्षण Social Media
मध्य प्रदेश

MP में अब ट्रांसजेंडर को भी OBC आरक्षण, सरकारी नौकरियों में मिलेगा आरक्षण

मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेडर को लेकर बड़ा फैसला किया है। खबर आई है कि, मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण मिलेगा। जिसके बाद ट्रांसजेंडर भी OBC आरक्षण के हकदार होंगे।

Sudha Choubey

भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेडर को लेकर बड़ा फैसला किया है। खबर आई है कि, मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण मिलेगा। जिसके बाद ट्रांसजेंडर भी OBC आरक्षण के हकदार होंगे। ट्रांसजेंडर्स को अब प्रदेश में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। इस बात का फैसला शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया है। यह भी फैसला हुआ कि, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) अपना एक प्लांट बीना रिफाइनरी कैम्पस में लगाएगा।

बता दें कि, आज मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि, मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि पिछड़े वर्ग की सूची में क्रमांक 94 पर ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में बीना में भारत पेट्रोलियम के एक प्लांट खोले जाने का भी निर्णय किया गया।

सरकार द्वारा इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर्स भी सरकारी भर्ती में 14 फीसदी आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। आज भोपाल में हुई बैठक में प्रदेश के 30 हजार ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने और आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर पिछले दिनों एक आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के तहत अब राज्य सरकार ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी वर्ग की सूची में शामिल कर रही है। कोर्ट ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि, ट्रांसजेंडर्स सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय है और ऐसे में उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के आर्टिकल 14,16,2 का हवाला देते हुए कहा था कि, ट्रांसजेंडर देश के नागरिक हैं। उन्हें शिक्षा रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता पर समान अधिकार दिया जाना चाहिए।

वहीं, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि, बीपीसीएल बीना में स्थित रिफाइनरी में अपना एक प्लांट खोलेगी। इसके एवज में राज्य सरकार की ओर से पंद्रह हजार करोड़ तक की छूट टैक्स में दी जाएगी।

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