भोपाल, मध्यप्रदेश। अगले माह से प्रारंभ हो रहे शिक्षा के नवीन सत्र में सीएम राइज स्कूल नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम का पालन करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई बच्चा दो किलोमीटर की परिधि में रहता है तो उसका बसों से परिवहन नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार कक्षा पहली से पांचवीं तक के बच्चों को बसों से लाने और ले जाने का कार्य नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा छठवीं से बारहवीं तक के जो बच्चे दो किलोमीटर की परिधि में रहते हैं। उन्हें भी बसों की कोई सुविधा नहीं होगी। दो किलोमीटर के बाद सभी बच्चों को बसों से स्कूल तक लाया और ले जाया जाएगा। अफसरों का कहना है कि इस संबंध में पहले ही कलेक्टरों को पत्र लिखकर बता दिया गया है। कहा गया है कि 13 जून से शिक्षा का नवीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस कारण सीएम राइज स्कूलों तक एक या दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों का चिन्हांकन कर लिया जाए। ताकि बाद में कोई परेशानी न हो सके।
राज्य स्तर से भी स्कूलों की निगरानी :
स्कूलों का प्रभावी संचालन करने के लिए जहां कलेक्टरों को नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रज्य स्तर से भी इसकी प्रभावी तरीके से निगरनी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिलों में जहां पर स्कूल खोले गये हैं। वहां प्राचार्यो से फीडबैक लिया जा रहा है। तैयारियों की समीक्षा ऑनलाइन भी की जा रही है। ताकि समय से पूर्व बेहतर व्यवस्थाएं इन स्कूलों में जुटाई जा सकें।
सभी स्कूलों में की जाएगी उप प्राचार्यों की नियुक्ति :
सीएम राइज पहले ऐसे स्कूल होंगे जहां उप प्राचार्य भी नियुक्त होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक डी.एस कुशवाहा का कहना है कि प्रदेश में 275 स्कूल संचालित हो रहे हैं। हर स्कूल में प्राचार्य के अलावा उप प्राचार्य की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकांश उप प्राचार्योँ का साक्षात्कार लेकर चयन कर लिया लिया गया है। शेष पदों के लिए भी यह व्यवस्था की जा रही है।
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