हाउस लोन घोटाला मामले में कोर्ट का फैसला Social Media
मध्य प्रदेश

विशेष न्यायालय ने कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार समेत आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई - जानिए पूरा मामला...

मध्यप्रदेश। एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार (Antar Singh Darbar) समेत आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई है।

Priyanka Yadav

हाइलाइट्स :

  • हाउस लोन घोटाला मामले में कोर्ट का फैसला

  • कांग्रेस नेता अंतर सिंह समेत आरोपियों को एक साल की सजा

  • कोर्ट ने तीन हजार जुर्माना भी लगाया

मध्यप्रदेश। एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार (Antar Singh Darbar) समेत आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई है, इसके अलावा कोर्ट ने दरबार पर तीन हजार रूपए का फाइन भी लगाया है।

ये मामला हाउस लोन घोटाले से जुड़ा

ये मामला इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक के हाउस लोन घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने महू विधानसभा से विधायक रहे अंतर सिंह दरबा समेत 10 लोगों को सजा सुनाई है। अंतर सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत सजा सुनाई गई है।

होम लोन घोटाले में 23 साल बाद आया फैसला:

मिली जानकारी के अनुसार, अंतर सिंह दरबार पर इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाला करने का आरोप था, जिसकी जांच के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। बताया जा रहा है कि ऋण घोटाले का मामला साल 2000 का है। इसमें अंतर सिंह दरबार सहित सभी अन्य आरोपियों को 23 साल बाद सजा सुनाई गई है।

महू विस क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रह चुके अंतर सिंह दरबार

महू विधानसभा क्षेत्र से अंतर सिंह दरबार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे भाजपा की उषा ठाकुर से चुनाव हार गए थे।

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