सुप्रीम कोर्ट Raj Express
मध्य प्रदेश

विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणाओं पर मप्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, एक माह में देना होगा जवाब

MP Assembly Election 2023: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार राज्य सरकार द्वारा मुफ्त सुविधाओं को लेकर घोषणाएं की जा रही है।

Deeksha Nandini

हाइलाइट्स

  • मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका की गई दायर।

  • सीएम की तरफ से लगातार की जा रही घोषणाएं।

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस।

MP Assembly Election 2023: भोपाल, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश और राजस्थान मे विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे मे सभी पार्टियों के नेता लगातार चुनाव से पहले घोषणा कर रहे है। मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की गई है। एमपी और राजस्थान के सीएम की तरफ से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, जिसमे कई वस्तुएं या राशि दिया जाना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व लगातार राज्य सरकार द्वारा मुफ्त सुविधाओं को लेकर घोषणाएं की जा रही है। पहले से भी कई योजनायें चल रही है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पूर्व भी कई बार राज्य सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति, जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दायर याचिका पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

दायर याचिका मे मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया है, साथ ही करदाताओं के पैसे का दुरूपयोग की भी बात दायर याचिका मे कही गई है। याचिका कर्ता के वकील ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियों पर बोझ हमेशा करदाताओं पर ही पड़ता है। जिसके संदर्भ मे पीठ ने एक महीने मे नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वकील ने यह भी कहा कि सरकार मतदाताओं को लुभाने के चक्कर मे हमेशा मुफ्त की घोषणाएं करती है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हर बार हस्तक्षेप करता है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा अनदेखी की दी जाती है।

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