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मध्य प्रदेश

रेरा ने मानी सीए सार्टिफिकेट में त्रुटियां, क्रेडाई भोपाल की आपत्ति का होगा निराकरण-अगली तारीख 30 जून

Real Estate Regulatory Authority : रेरा के सभा कक्ष में हुई मीटिंग में क्रेडाई भोपाल अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, विपिन गोयल, अजय शर्मा के साथ काउंसिल सीए विनोद जोशी एवं एडवोकेट वीपी सिंह ने भाग लिया।

Ajit Dwivedi

भोपाल। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority- RERA ) एवं क्रेडाई सदस्यों के बीच शुक्रवार को बैठक आयोजित हुई। यह बैठक रियल स्टेट अपीलीय प्राधिकरण के आदेश 19 मई के अनुपालन में रखी गई थी। रेरा के अधिकारियों के द्वारा बुनियादी तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि सीए सार्टिफिेट फॉर्म -2सी त्रुटिपूर्ण है। यह कानून से मान्यता प्राप्त फॉर्म नहीं है। साथ ही रियल एस्टेट अधिनियम 2016 (Real Estate Act 2016) का उल्लंघन करता है। रेरा के अधिकारियों ने उक्त त्रुटिपूर्ण सार्टिफिकेट को जल्द सुधार कर लागू करने का आश्वासन भी सदस्यों को दिये।

इस संयुक्त बैठक में क्रेडाई सदस्यों ने रेरा (RERA) के अधिकारियों को विस्तार से चर्चा करते हुए फॉर्म 2 सी की त्रुटियों को उदाहरण सहित समझाया। सदस्यों का कहना था कि इससे रियल एस्टेट व्यवसाय को कई असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान क्रेडाई (CREDAI) सदस्यों ने फॉर्म 2 सी का एक मॉडल प्रारूप, जो कि कानून की समस्त धाराओं का पालन करता है, उसे रेरा को सौंपा। रेरा के सभा कक्ष में हुई इस मीटिंग में क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, विपिन गोयल, अजय शर्मा के साथ काउंसिल सीए विनोद जोशी एवं एडवोकेट वीपी सिंह ने भाग लिया। रेरा की ओर से सचिव नीरज दुबे की अध्यक्षता में अतिरिक्त सचिव उमाकांत पाण्डेय तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि क्रेडाई ने इस सीए सर्टिफिकेट (CA Certificate) को लेकर अपीलीय प्राधिकरण में याचिका दायर की थी कि जिसकी सुनवाई अभी जारी है। अगली तारीख 30 जून को होनी है।

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