इंदौर, मध्यप्रदेश। सिटी बस ऑफिस में प्रधानमंत्री विक्रेता आत्मनिर्भर (स्वनिधि) योजना में हितग्राहियों को लाभ दिये जाने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर आयुक्त राजनगांवकर द्वारा प्रधानमंत्री विक्रेता आत्मनिर्भर (स्वनिधि) योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों के संबंध में झोनवार समीक्षा की गई। प्रत्येक जोन प्रभारी एवं सामुदायिक संगठक से टारगेट के संबंध में पुछताछ करते हुए टारगेट अनुसार कार्य करने के निर्देश दिये गयें, साथ ही अभी तक कितने चिन्हांकित किये गये, पोर्टल पर कितने अपलोड किये गये, सर्वे किस प्रकार से किया गया इस सबंध में प्रत्येक जोनवार जानकारी ली गई।
अपर आयुक्त द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान सामुदायिक संगठक और जोन प्रभारी को निर्देश दिये गये कि, श.ग.उ. प्रकोष्ठ की टीम पूर्व में 35000 से अधिक लोगों द्वारा 10 हजार का ऋण लिया है उनसे दूरभाष पर संपर्क करके 20 हजार का लोन लेने के संबंध में जानकारी लेगी इसके साथ ही सब्जी मण्डी, हाट बाजार, आदि पर जाकर पथ विक्रेताओं को चिन्हांकित करेंगे और जो पात्र पथ विक्रेता लोन लेने के लिए इ'छुक और सहमत होंगे उनका आवेदन तत्काल लिया जाए। प्रधानमंत्री विक्रेता आत्मनिर्भर (स्वनिधि) योजना में टारगेट अनुसार आगामी सात दिवस में कार्य पूर्ण करेंगे और बैंको को प्रकरण भेजेंगे, जो सर्वे किया गया है उनको ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया जावें। जितने केस पोर्टल पर स्वीकृत है उसके सामुदाकिय संगठक बैंको से समन्वय कर लोन वितरण करने का कार्य पूर्ण करेंगे। यह कार्य प्राथमिकता से करेंगे। झोनवार केम्प लगाकर आवेदन लेने के भी निर्देश दिये।
अपर आयुक्त श्री राजनगांवकर ने समीक्षा के दौरान बैठक में निर्देश दिये गये कि सामुदायिक संगठक व हितग्राही बैंकों से समन्वय कर ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा प्रधानमंत्री विक्रेता आत्मनिर्भर (स्वनिधि) योजना में पूर्व में 10 हजार रुपये का लोन लेने के बाद नियमित रुप से रिपेमेन्ट किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को चिन्हांकित करेंगे और इ'छुक तथा सहमत होने पर हितग्राही को प्रधानमंत्री विक्रेता आत्मनिर्भर (स्वनिधि) योजना में रुपये 20 हजार का लोन दिलाने का कार्य करेंगे। 15000 से अधिक लोगों को 20000 का लोन दिलाने के लिए टारगेट रखा है ताकि नियमित लोन जमा करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में और सुधार हो सके और वह स्वावलंबी बन सके!
इसके साथ ही अपर आयुक्त श्री राजनगांवकर द्वारा समस्त जोन प्रभारी वार्ड प्रभारी एवं सामुदायिक संगठनों को निर्देशित किया कि वह प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर दस्तावेजों की जांच करें और बैंक स्वीकृति हेतु प्रकरण भेजें एवं बैंक में लोन प्रकरण संबंधी कार्यवाही को पूर्ण करें।
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