भिंड, मध्यप्रदेश। एक तरफ जहां कोरोना के कहर से लोग परेशान है, वही दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में जहरीली शराब बनी "काल" बता दें कि कोरोना संकटकाल के बीच एक बार फिर मध्यप्रदेश में जहरीली शराब ने मचाया तांडव, प्रदेश के उज्जैन, मुरैना, छतरपुर के बाद अब भिंड जिले में जहरीली शराब के सेवन से पांच लोगों की मौत हो गई, इस घटना के बाद हड़कंप मच गया।
भिंड में शराब पीने से पांच लोगों की मौत :
मिली जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के भिंड के लहार क्षेत्र के असनेट गांव में उस वक्त मातम छा गया जब जहरीली शराब पीने के कारण यहां के रहने वाले पांच लोगों की मौत हो गई, हालांकि, स्थानीय पुलिस जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो जाने की बात से इंकार कर रही है।
बता दें कि लहार विधानसभा के मिहोना थाना अंतर्गत गुढ़ा जैतपुरा गांव में दो लोगों ने दम तोड़ दिया वही असनेट गांव में अलग-अलग जगह तीन लोगों की मौत हो गई। ग्राम असनेट के सरपंच ने बताया कि संजय की शराब पीने से तबीयत बिगड़ी, इसके बाद संजय को ग्वालियर उपचार के लिए भेजा गया, वहीं बुधवार की सुबह संजय की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं, होली के दिन के बल्लू कुशवाह की मौत हुई थी, उसने भी शराब पी थी। इसके अलावा असनेट गांव में रिश्तेदार के घर आए ऊदल सिंह की भी मौत हुई है।
पूर्व मंत्री ने मृतकों के परिवार को सरकार से आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग :
इस घटना में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने उच्चस्तरीय जांच के साथ मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए शिवराज सरकार से अपील की है, वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री डॉ गोविंद सिंह का कहना है कि शराब पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध शराब की बिक्री पर कार्रवाई करने के बावजूद शराब पर प्रतिबंध नही लग पा रहा है, होली के मौके पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित गावों में अवैध व जहरीली शराब का कारोबार खुलेआम हुआ है, अवैध शराब की रोकथाम में लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करे।
आपको बताते चलें कि पहले मध्यप्रदेश के उज्जैन में जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत हुई थी, वहीं मुरैना जिले में जहरीली शराब पीने से करीब 27 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं छतरपुर में शराब पीने से 4 की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देश देते हुए कहा था कि जहरीला अथवा नशीला पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
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