भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव रद्द करने का महत्वपूर्ण आदेश आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बी एस जामोद की ओर से इस संबंध में राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेज दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 04 दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव कराने के संबंध में आयोग ने कार्यक्रम जारी किया था। आयोग ने आज जारी आदेश में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इस आदेश के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द हो गए हैं। इस संबंध में आयोग की ओर से विस्तार से जानकारी भी दी गयी है।
पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद इसमें रोस्टर और आरक्षण को लेकर राजनैतिक बयानबाजी के बीच मामला उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण समाप्त कर दिया। इसके बाद सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी चली। मामला विधानसभा में भी उठा और दो दिन पहले राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में उस अध्यादेश को वापस लेने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की गयी थी। आवश्यक औपचारिकताओं के बाद इस संबंध में जानकारी आयोग तक पहुंची और आयोग ने आज पंचायत चुनाव रद्द करने का औपचारिक आदेश निकाल दिया।
इस बीच प्रदेश कांग्रेस के चुनाव संबंधी कार्य के प्रभारी जे पी धनोपिया ने एक बयान में कहा कि अब राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य की भाजपा सरकार के दबाव में आए बगैर वर्ष 2019 की स्थिति के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने चाहिए।
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