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मध्य प्रदेश

आदेश जारी: एक जून से मप्र के शासकीय कार्यालय 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी में कोविड-19 की स्थिति में लगातार नियंत्रण को देखते हुए 1 जून से शासकीय कार्यालय 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे, इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

Author : Priyanka Yadav

भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी में कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के बाद से कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आई है, कोरोना की दूसरी लहर में तेजी घटते संक्रमण को देखते हुए ​​​​​मध्यप्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सरकार की तरफ से की गई पाबंदियों से राहत मिलेगी।

मिली जानकारी के मुताबिक

मध्यप्रदेश में कोविड-19 की स्थिति में लगातार नियंत्रण को देखते हुए एक जून से अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय को छोड़कर शेष कार्यालय शत प्रतिशत अधिकारियों और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे, इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं, यह आदेश आगामी 15 जून तक प्रभावशाली रहेंगे।

जारी आदेश

बता दें कि जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। हम यहां इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश की प्रति दे रहे हैं।

बताते चलें कि प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय किये हैं, 5 प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण वाले और 5 प्रतिशत से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग-अलग गाइड लाइन हैं, 5 प्रतिशत से ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में दफ्तर 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे, जबकि 5 प्रतिशत से कम संक्रमण रेट वाले शहरों में 100 प्रतिशत स्टाफ के साथ दफ्तर खोले जा सकेंगे।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के नये केसों में लगातार कमी देखी जा रही है, इसी को देखते हुए प्रदेश में 1 से 15 जून के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़ें खबर-MP एक जून से अनलॉक, 5 प्रतिशत से कम और अधिक संक्रमण वाले जिलों के नियम अलग

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