लोकसेवा केंद्र बटियागढ़ राज एक्सप्रेस, ब्यूरो
मध्य प्रदेश

अब कार्यालय के चक्कर लगाए बगैर पा सकेंगे रिकॉर्ड व दस्तावेजों की प्रति

शासन के निर्देशों पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के निर्देशन में जिला व तहसील के लिए लोकसेवा केंद्र से शुरू हुई व्यवस्था, शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए भी मददगार होगी व्यवस्था।

Author : राज एक्सप्रेस

दमोह, मध्यप्रदेश। भू अभिलेख प्रकरणों, नक्शों सहित अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि पाने के लिए अब आवेदक को कार्यालयों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी और आवेदक महज लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ही इसकी प्रति पा सकेगा। राज्य शासन के निर्देशों पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के निर्देशन में जिला एवं तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेश, अंतरिम आदेश या अन्य दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि सहित अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू-अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों, नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु जिले में नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसमें अब आवेदकों को जिला रिकॉर्ड रूम, तहसील रिकॉर्ड रूम एवं अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा प्रकरणों, दस्तावेजों की नकल निकलवाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए भी मददगार होगी। हालाकि इसमें फिलहाल राजस्व न्यायालयों, राजस्व मंडल को नहीं रखा गया है।

लोक सेवा केंद्रों को मिली जिम्मेदारी

इन नई प्रक्रिया को संचालित करने के लिए तहसील मुख्यालयों पर स्थापित लोक सेवा केन्द्रों को चुना गया है और यहां आवेदक पर निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कर अपना आवेदन करेगा। इसके पश्चात संबंधित कार्यालय दस्तावेजों, नकल के पृष्ठों की गणना उपरांत लोक सेवा केन्द्रों पर निर्धारित किए गए प्रतिलिपि शुल्क का भुगतान कराकर लोक सेवा केन्द्र से ही वांछित दस्तावेज, नकल की सत्यप्रतिलिपि आवेदक को दे दी जाएगी।

एक दिन में भी मिलेगी प्रतिलिपि

इस नए नियम में खास बात यह भी है कि आधुनिक अभिलेखागार में जमा भू-अभिलेखों, राजस्व प्रकरणों, नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि समाधान एक दिवस व्यवस्था अंतर्गत रखा गया है जिससे लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से एक दिन में ही यह प्राप्त हो जाएगी। इस संबंध में जिला लोक सेवा प्रबंधक चक्रेश पटैल ने बताया कि इन सभी सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आवेदकों को 5 रुपए मूल्य के न्याय शुल्क टिकट के साथ लोक सेवा केन्द्र पर पूर्ण विवरण व अपने मोबाइल नम्बर के साथ आवेदन दर्ज कराना होगा और आवेदन के साथ किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेजों को संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सामान्य आवेदन के निराकरण की समय सीमा 15 दिन निर्धारित है। आवेदक को यह ध्यान रखना होगा कि वह प्रत्येक भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें एवं रसीद में उल्लेखित राशि का ही भुगतान करें।

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