High Court Notice To Rewa Collector Raj Express
मध्य प्रदेश

कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर रीवा कलेक्टर को नोटिस जारी, 22 अगस्त को होना होगा न्यायालय में पेश

High Court Notice To Rewa Collector: याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि, बड़े स्तर पर निर्माण कार्य भी किया गया और उनकी दुकान और घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया।

Author : gurjeet kaur

हाइलाइट्स :

  • आदेशों की अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर।

  • रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को होना होगा व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में पेश।

  • जिला न्यायाधीश द्वारा की गई रही जांच में भी निर्माण कार्य की पुष्टि।

  • हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा जारी आदेश।

High Court Notice To Rewa Collector: रीवा, मध्यप्रदेश। जिला कलेक्टर और एसडीओ को अवमानना मामले में उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जानी है। कोर्ट द्वारा रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी।

क्या है मामला :

कोर्ट में पेश होने का आदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा जारी किया गया है। रीवा के बसामन मामा मंदिर के आसपास निर्माण और विकास कार्य किया जा रहा है। उच्च न्यायलय ने अपने आदेश के द्वारा निर्माण और जीर्णोंद्धार कार्य पर रोक लगा दी है। न्यायालय में यह याचिका विंधेश्वरी प्रसाद, इंद्रकली और अन्य के द्वारा दायर की गई थी। मंदिर में मात्र जीर्णोद्धार कार्य की अनुमति थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि, बड़े स्तर पर निर्माण कार्य भी किया गया और उनकी दुकान और घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। रीवा जिला न्यायाधीश द्वारा की गए जांच में भी निर्माण कार्य की पुष्टि की गई थी।

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