आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जीतेन्द्र पटवारी को नोटिस जारी Social Media
मध्य प्रदेश

इंदौर : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जीतेन्द्र पटवारी को नोटिस जारी

विधानसभा क्षेत्र सांवेर में बगैर अनुमति के वाहनों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिये करने तथा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जीतेन्द्र पटवारी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

Author : राज एक्सप्रेस

इंदौर, मध्य प्रदेश। विधानसभा क्षेत्र सांवेर में बगैर अनुमति के वाहनों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिये करने तथा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जीतेन्द्र पटवारी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। श्री पटवारी को अपना स्पष्टीकरण रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जवाब नहीं देने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

सांवेर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि व्यय लेखा प्रेक्षक ने वाहनों के अनाधिकृत उपयोग किये जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये है। नोटिस में बताया गया है कि ग्राम पिवड़ाय में कांग्रेस अभ्यर्थी के प्रचार के दौरान वाहन एम.पी. 09 सीयू 7222 पजेरा एवं वाहन कमांक एमपी-04-सीडी-4435 टोयोटा (फारच्यूनर) का उपयोग जीतेन्द्र पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के प्रचार हेतु आने जाने में किया जा रहा था। उक्त दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार एवं आने जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। वाहन का उपयोग प्रचार-प्रसार में अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। व्यय प्रेक्षक ने रिटर्निंग अधिकारी को एफ.आय.आर दर्ज किये जाने के निर्देश दिये हैं।

पटवारी द्वारा उपयोग किये जा रहे दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार एवं आने-जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी एवं वाहन का उपयोग प्रचार-प्रसार में अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। वाहन कमांक एमपी-09-सीयू-7222 पजेरो जिसका परिवहन रजिस्ट्रेशन श्री पटवारी के नाम पर है एवं वाहन क्रमांक एमपी04-सीडी-4435 अथवा एम.पी. 41 सीबी 4455 में बैठकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। जीतेन्द्र पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के चुनाव में किए जा रहे व्यय को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य में बिना सक्षम अनुमति के इन वाहनों का अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जाने के कारण आदर्श आचरण संहिता का उल्लघंन होने से प्राथमिकी दर्ज कराने तथा वाहनों को चुनाव अवधि तक जप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी। पटवारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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