हाइलाइट्स :
2008 में राजेंद्र भारती ने की थी निर्वाचन आयोग में शिकायत।
2017 में दिल्ली हाई कोर्ट की दो जज की बेंच ने सुना था मामले।
अब इस मामला की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है।
भोपाल, मध्यप्रदेश। नरोत्तम मिश्रा पेड न्यूज़ मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। यह मामला साल 2008 का है। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। जिसे टाल दिया गया है। 2017 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना था। इसके बाद ये मामला पहले हाई कोर्ट गया और अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को व्यस्तता के कारण टाल दिया गया है।
क्या है मामला:
दरअसल नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ साल 2008 में राजेंद्र भारती ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर पैसे देकर खबर छपवाने का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। 2017 में इस कमेटी ने नरोत्तम मिश्रा को दोषी पाया। नरोत्तम मिश्रा को जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 10 A के तहत 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
इसके बाद नरोत्तम मिश्रा दिल्ली हाई कोर्ट गए। जहाँ सिंगल बेंच ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बाद 16 जुलाई 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जज बेंच ने मामले को सुना। कुछ समय तक इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को राहत दी और उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद राजेन्द्र भारती सुप्रीम कोर्ट गए। अब इस मामला की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।