Traffic Rules in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में यातायात व्यवस्था को दुसरुस्त करने की दृष्टि से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्क्रैप नीति के प्रावधानों के अंतर्गत 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का नियम तो प्रदेश में लागू किया जा रहा है साथ ही साथ अब प्रशासन 10 वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों की भी फिटनेस जाँच को अनिवार्य किया जाएगा। चेकिंग के दौरान यदि तय मानकों के अनुसार वाहन फिट नहीं पाया गया तो यह वहां सड़क पर नहीं चल सकेगा।
ज्यादा असर कमर्शियल वाहनों पर:
प्रदेश भर में इन नियमों को लागू किये जाने को लेकर तैयारियां की जा रहीं है। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए प्राइवेट कंपनी की मदद ले जाएगी। इस जांच का ज्यादा असर कमर्शियल वाहनों पर होगा क्योंकि यदि जांच के दौरान फिटनेस नहीं पायी गई तो परमिट निरस्त करने का अधिकार भी प्रशासन के पास है।
नियमों का करवाया जाएगा सख्ती से पालन:
प्रदेश में लाइसेंस जारी किये जाने को लेकर भी नियमों में सख्ती की जाएगी। ऐसा पाया गया है कि बहुत से वहान चालकों को बिना ट्रैंनिंग/प्रशिक्षण कार्यक्रम के ही लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं परन्तु अब ऐसा नहीं हो पायेगा। राज्य में निजी कंपनी की सहायता से यातायात नियमों का सख्ती से क्रियान्वयन करवाया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था में पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कार्य किया जाएगा। जांच उसी कंपनी का चयन किया जाएगा जिसके पास तकनीकी विशेषज्ञता हो।
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