IAS Officers For Giving Permission To Sell Tribal land: भोपाल। लोकायुक्त ने आदिवासियो की जमीन बेचने की परमीशन देने पर तीन आईएएस अफसरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ है। लोकायुक्त ने ग्वालियर कमिश्नर दीपक सिंह (Commissioner Deepak Singh), आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव (Excise Commissioner OP Srivastava) एवं उप सचिव बसंत कुर्रे (Deputy Secretary Basant Kurre) पर एफआईआर दर्ज की है। लोकायुक्त (Lokayukt) ने तीनों अफसरो को प्रकरण दर्ज करने की सूचना तक नही दी है।
जबलपुर एडीएम थे उप सचिव बसंत कुर्रे
इस मामले में FIR दर्ज कर जांच के लिए लोकायुक्त जबलपुर (Lokayukt Jbalpur) को भेजा गया है। यह मामला वर्ष 2007 से 2012 के बीच का है, जब ग्वालियर कमिश्रर दीपक सिंह, आबकारी आयुक्त ओपी श्रीवास्तव एवं उप सचिव बसंत कुर्रे जबलपुर में बतौर एडीएम पदस्थ थे। जबलपुर के कुंडम इलाके में आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा ही दी जा सकती है।
जमीन बेचने की शिकायत
तत्कालीन कलेक्टरों ने जमीन बेचने की अनुमति देने के अधिकार एडीएम को दे रखे थे। जमीन बेचने की शिकायत जबलपुर कलेक्टर हुई थी। शिकायत के अनुसार मौजूदा एडीएम शेर शेर सिंह मीणा (ADM Sher Singh Meena) ने जांच कर प्रतिवेदन जबलपुर लोकायुक्त (Lokayukt Jbalpur) को दिया था। इसी के आधार लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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