भोपाल, मध्यप्रदेश। देशभर में जहां कोरोना के मामलों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है वहीं इस बीच आज यानि एक फरवरी से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है, ये गाइडलाइन एक फरवरी से प्रभावी होकर 28 फरवरी 2021 तक लागू रहेगी, बता दें कि सोमवार दोपहर मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
बताते चलें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लागू कर दिया था, इसके बाद जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, मिली जानकारी के मुताबिक आज गृह विभाग ने निगरानी, रोकथाम, सावधानी के लिए दिशा निर्देशों के साथ आदेश जारी किया है, अब सिनेमा हाल और थियेटरों को पूरी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है, इसके अलावा अब सभी लोगों को स्वीमिंग पूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी, इसके साथ ही मध्यप्रदेश में मेलों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है।
नई गाइडलाइन के अनुसार
सिनेमाघरों-मल्टीप्लेक्सों में छह फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क पहना जरूरी।
इसके अलावा सिनेमाघर के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट प्वॉइंट पर सैनेटाइजर रखना अनिवार्य है।
सभी जिले के कलेक्टर को दिए यह निर्देश :
बता दें कि कटेंनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हर क्षेत्र में सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है, मध्य प्रदेश के गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के कंटेनमेंट जोन में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाएंगे, इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे, इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा सभी जिले के कलेक्टर को यह निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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