जबलपुर,मध्यप्रदेश । एक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी साहिल उर्फ आबिद उर्फ राजा अंसारी को पाक्सो की विशेष अदालत ( Special Pocso Court ) ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 3 दिसंबर 2017 को पीड़ित की मॉॅ ने अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि दोपहर करीब 02.00 बजे दिन में वह उत्तरजीवी( अपनी बच्ची ) को घर में छोड़कर बाजार घर का सामान खरीदने चली गई थी और जब वह करीब 03.00 बजे घर आयी, तो उत्तरजीवी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर उत्तरजीवी की सहेली ने बताया कि उत्तरजीवी साहिल खान के साथ है। वह साहिल खान के घर रजा चौक गई, तो साहिल घर पर नहीं था। उसे संदेह है कि उत्तरजीवी को साहिल उर्फ राजा खान बहला-फुसला कर कहीं भगा कर ले गया है।
शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को जांच में लेते हुए 8 दिसंबर 2017 को पुलिस ने नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साहिल उर्फ आबिद के खिलाफ पाक्सो व दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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