दोषमुक्त हुए दिग्विजय सिंह Social Media
मध्य प्रदेश

मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया दोषमुक्त, जानें- पूरा मामला

Defamation Case : मानहानि केस में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दोषमुक्त हुए है, एमपी-एमएलए कोर्ट ने माना कि केस चलाने योग्य नहीं है।

Author : Priyanka Yadav

हाइलाइट्स:

  • एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को किया दोषमुक्त

  • कोर्ट के जज ने माना कि केस चलाने योग्य नहीं है

  • दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहा था मानहानि का केस

Defamation Case : मानहानि केस में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दोषमुक्त हुए है, मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) को दोषमुक्त कर दिया है, कोर्ट के जज महेंद्र सैनी ने माना कि केस चलाने योग्य नहीं है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त किया:

बता दें, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बजरंग दल के खिलाफ विवादित बयान देने वाले दिग्विजय सिंह दोषमुक्त घोषित कर दिए गए हैं। एमपीएमएल कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर किये गए मानहानि के मुकदमे को चलाने योग्य नहीं माना और याचिका ख़ारिज कर दी।

जानिए क्या है पूरा मामला...

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा था, बीजेपी कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस किया था।

पाकिस्तान के जासूस BJP, RSS से पैसे ले रहे: सिंह

उस वक्त दिग्विजय सिंह सिंह ने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वह बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल से पैसे ले रहे है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मानहानि केस में मंगलवार को दोषमुक्त करार दिए गए।

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