भोपाल, मध्यप्रदेश। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, इसको लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था। इस बीच खबर मिली है कि आज राज्यपाल ने सरकार के महापौर का चुनाव जनता या प्रत्यक्ष प्रणाली और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी पार्षद से चुनने का अध्यादेश को अनुमति दे दी है। महापौर चुनाव को लेकर शिवराज सरकार के वरिष्ठ मंत्री भूपेन्द्र सिंह (Bhupendra Singh) का बड़ा बयान सामने आया है।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए बताया-
राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए बताया- महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से, जबकि नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
बता दें, प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रणालियों से कराए जायेंगे, जिसके तहत नगर निगम के महापौर को जनता सीधे चुनेगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। मध्यप्रदेश में महापौर के निर्वाचन को प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने संबंधित अध्यादेश को राज्यपाल मंगुभाई पटेल की ओर से मंजूरी मिल गई है। इस मामले में सरकार ने 14 मई को महापौर, नगर पालिका और परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे जनता से कराने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 राजभवन भेजा था।
गुरुवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंच कर राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की। वहीं, इससे पहले सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए बताया था कि, महापौर का चुनाव जनता और अध्यक्षों का चुनाव पार्षद करेंगे। इसका प्रस्ताव राजभवन भेज दिया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
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