जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ( HIGH COURT ) ने अग्निवीर संबंधी मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले में चार सप्ताह की मोहलत दी है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 1 मई 2023 को निर्धारित की है।
यह मामला अमन द्धिवेदी की ओर से दायरा किया गया है। जिसमें अग्निवीर ( AGNIVEER ) की नियुक्ति में तथाकथित रूप से हो रही अनियमित्ताओं का आरोप लगाते हुए चुनौती दी गई है। जिसमें आवेदक की ओर से अधिवक्ता नरिन्दरपाल सिंह रूपराह ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि फौज में नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण उच्च न्यायलय में लगेंगे न कि आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में । आवेदक की ओर से न्यायालय (COURT ) को बताया गया कि जस्टिस राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली एक फुल बेंच ने यह अभिनिर्धारित कर दिया है की नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण अधिकरण में पोषणीय नहीं हैं क्योकि इनमे याचिकाकर्ता फौज के सदस्य नहीं होते (कप्तान सिंह विरुद्ध केन्द्रीय शासन) अत: प्रकरण उच्च न्यायलय में ही लगाना पड़ेगा। तर्कों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर उच्च न्यायलय ने नोटिस जारी कर अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। याचिका में आरोप है कि अग्निवीर की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गयी है। अत: याचिकर्ताओं अथवा चयनित अग्निवीरों के अंक कहीं भी नहीं दर्शाए गए है। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 मई को निर्धारित की है।
अगली सुनवाई 01 मई को होगी
कोर्ट ने इस मामले अगली सुनवाई की तारिख 01 मई 2023 निर्धारित की है। 01 मई को अनावेदक अपना जवाब प्रस्तुत करेगा , इस जवाब के तथ्य के अनुसार मामले मे कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।
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