हाइलाइट्स :
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर।
6 नए शासकीय महाविद्यालय
भोपाल के कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल में होंगे अब 300 बिस्तर।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण रसोइयों का मानदेय 4 हजार रुपए।
मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलेगा 10 लाख मुआवजा।
भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज निवास कार्यालय समत्व भवन में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना, केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज समेत पिछले दिनों शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को मंजूरी दी गई। मंत्री विशवास सारंग ने इन निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :
मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को मंजूरी।
अतिथि शिक्षक के मानदेय में बढ़ौतरी।
सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए लाड़ली बहना हितग्राहियों को सब्सिडी की मंजूरी।
केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 22 गाँव के 6 हजार 700 परिवारों के लिए राहत पैकेज।
निशक्तजनों एससी, एसटी, ओबीसी के बैकलॉग कैरी फॉरवार्ड पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा 1 जुलाई से बढ़ाकर 23 जून 2024 की गई।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अभियान में रसोइयों के मानदेय में वृद्धि। अब इन्हे दिए जाएंगे 4 हजार रुपए महीना।
मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मिलेगा 10 लाख मुआवजा।
6 नए शासकीय महाविद्यालय को कैबिनेट की मंजूरी
चिकित्सकों के द्वारा की गई मांगों को मंजूरी।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत अब जेईई के लिए कट-ऑफ रैंक सीमा सपाप्त। किसी भी रैंक के छात्र को मिल सकेगा योजना का लाभ।
MSME विकास नीति में साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट को जोड़ा गया। इससे नीति का लाभ प्लांट को भी मिलेगा।
भोपाल के कैलाश नाथ काटजू सिविल अस्पताल जो पहले 100 बिस्तर का था उसे अब 300 बिस्तर का बनाया जाएगा। इसका उन्नयन मात्र एवमं शिशु अस्पताल के रूप में किया गया। 195 नए पदों का होगा सृजन।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टर्स की सेवा को डीएसीपी व्यवस्था के तहत किया जाएगा। चिकित्सकों के ग्रेड पे के लिए 3, 7 और 14 वर्ष की अवधी के तहत 8 हजार, 9 हजार और 10 हजार वेतनमान स्वीकृत।
MBBS चिकित्सकों के वेतनमान के लिए भी 5, 10, 15 और 30 वर्ष लागू।
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