हाई लाइट्स
मध्यप्रदेश द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मण्डला में पतारसी शुरू की गई।
अशोक रेड्डी प्रतिबंधित संगठन CPI (Maoist) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है
इसकी पत्नी रैमती उर्फ कुमारी पोटाई उत्तर बस्तर क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रेस का कार्य जैसे कि- माओवादी साहित्य, पर्चे, पम्पलेट को छपवाने का काम संभालती है।
Naxalite Ashok Reddy (Baldev) Arrested: भोपाल, मध्यप्रदेश। एटीएस को मण्डला क्षेत्र में नक्सलियों के वरिष्ठ कैडर के आने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर एटीएस, मध्यप्रदेश द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मण्डला में पतारसी शुरू की गई।
बीते दिन मंगलवार 21 अगस्त को विश्वस्त मुखबिर द्वारा नक्सली के संबंध में सूचना दी गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए फरार नक्सली अशोक रेड्डी उर्फ बलदेव उम्र 62 साल निवासी गोलकुंडा तेलंगाना एवं उसकी पत्नी रैमती उर्फ कुमारी पोटाई उम्र 43 साल निवासी जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ को जबलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। उपरोक्त आरोपियों में से अशोक रेड्डी प्रतिबंधित संगठन CPI (Maoist) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है, वहीं इसकी पत्नी रैमती उर्फ कुमारी पोटाई उत्तर बस्तर क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रेस का कार्य जैसे कि- माओवादी साहित्य, पर्चे, पम्पलेट, प्रेस विज्ञप्ति, बैनर, पोस्टर आदि को छपवाने का काम संभालती है।
आरोपी अशोक रेड्डी के विरुद्ध तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, बलवा, पुलिस पर हमला, अपहरण, लूट, आगजनी सहित विस्फोटक अधिनियम, Arms Act एवं UA (P) Act से संबंधित 60 से अधिक गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। CPI (Maoist) की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य होने के कारण अशोक रेड्डी पर तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश को मिलाकर 82 लाख रूपये का ईनाम घोषित है।
आरोपियों के पास से एक पिस्टल मय कारतूस, तीन लाख रुपये से अधिक की नगद राशि एवं प्रतिबंधित संगठन CPI (Maoist) का साहित्य बरामद किया गया है। आरोपी अशोक रेड्डी का मुख्य कार्य क्षेत्र तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित रहा है, परन्तु मध्यप्रदेश राज्य में नक्सल कैडर एवं नेटवर्क को मजबूत करने के कार्य में उपरोक्त नक्सलियों के संलिप्त होने की पूर्ण संभावना है।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना एटीएस, भोपाल में धारा 419 भारतीय दंड विधान, धारा 20 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। आरोपियों से जुड़े अन्य नेटवर्क एवं मॉड्यूल की जानकारी पता की।
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