हाइलाइट्स:
अब स्कालर या टीसी रजिस्टर के आधार पर भरी गई जानकारी मान्य होगी।
मंडल ने इसमें सुधार के लिए स्कूल प्राचार्यों को अधिकृत भी किया।
नामांकन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक रहेगी।
भोपाल, मध्यप्रदेश । मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नवमीं के करीब दस लाख विद्यार्थियों के नामांकन में समग्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आनलाइन नामांकन आवेदन में अब स्कालर या टीसी रजिस्टर के आधार पर भरी गई जानकारी मान्य होगी। राज्य एक्सप्रेस के 13 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित खबर के बाद माशिमं सचिव केडी त्रिपाठी ने नामांकन के नवीन निर्देश जारी कर दिए है।
दरअसल, माध्यमिक शिक्षा मंडल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नवमीं के नामांकन के लिए समग्र आईडी को अनिवार्य कर दिया था। इसमें आधार कार्ड भी ई-केवायसी करना है। जबकि सरकारी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्र के लाखों की संख्या में विद्यार्थियों के नामांकन व आधार कार्ड में गलती है। मंडल ने इसमें सुधार के लिए स्कूल प्राचार्यों को अधिकृत भी किया। बावजूद इसके नियमों के कारण इनमें सुधार हो पाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे परेशान कई शासकीय स्कूल के प्राचार्यों ने मंडल सचिव को पत्र लिखे, लेकिन पूरी प्रक्रिया में सुधार नहीं हो पा रहा था।
मामले को राज एक्सप्रेस के 13 अक्टूबर के अंक में चुनावी साल में माशिमं के नामांकन में समग्र की अनिवार्यता लाखों विद्यार्थियों को कर रही परेशान शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया। जिसके बाद मंडल सचिव ने समग्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब आनलाइन नामांकन आवेदन में अब स्कालर या टीसी रजिस्टर के आधार पर भरी गई जानकारी मान्य होगी। स्कालर या टीसी की जानकारी से समग्र आईडी की जानकारी अलग होती है, तो यह डाटा समग्र को भेजा जाएगा। इससे समग्र में सुधार किया जा सकता है। लेकिन मंडल द्वारा स्कालर या टीसी के आधार पर भरी गई जानकारी के आधार पर ही विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरवाए जाएंगे। कक्षा 9वीं के छात्रों के नामांकन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक रहेगी।
नामांकन के लिए यह रहेगी प्रक्रिया:
प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदन-पत्र भरते समय संबंधित छात्र की समग्र आईडी अंकित करना होगा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी का एमपी ऑनलाईन के पोर्टल पर समग्र आईडी अंकित करते ही समग्र आईडी में दर्ज छात्र, छात्रा की समस्त जानकारियां जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित जानकारी सही होने की स्थिति में सीधे नामांकन आवेदन-पत्र भरे जाएं तथा समग्र की आईडी की जानकारी में भिन्नता होने पर संस्था अभिलेख (स्कॉलर रजिस्टर, टीसी) के अनुसार छात्र की जानकारी में सुधार, संशोधन कर नामांकन आवेदन-पत्र भरे जाएंगे। यदि छात्र की समग्र आईडी की जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है, तो भिन्न वाले भाग की जानकारी समग्र डाटाबेस में साझा की जाएगी। परंतु नामांकन आवेदन-पत्र संशोधित जानकारी के आधार पर ही भरे जाएंगे।
पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य:
कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के नवीन नामांकित हो रहे परीक्षार्थियों के लिए समग्र आईडी अंकित करने पर समग्र डाटाबेस में दर्ज जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्मतिथि आदि नामांकन फार्म में ऑटोफिल होकर प्रदर्शित होगी, उक्त जानकारी में संशोधन की अनुमति होगी परन्तु संशोधन की स्थिति में मिसमेच की जानकारी दर्ज की जाएगी। समग्र आईडी में उल्लेखित जन्मतिथि में संशोधन किये जाने की स्थिति में संस्था स्कॉलर-पंजी की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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