भोपाल में लॉकडाउन 3 के निर्देश जारी, प्रतिबंध के साथ दी गई कुछ छूट Social Media
मध्य प्रदेश

भोपाल में लॉकडाउन 3 के निर्देश जारी, प्रतिबंध के साथ दी गई कुछ छूट

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने एवं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किया है।

Author : Rishabh Jat

राज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉक डाउन 3 के आदेश दिनांक 17 मई 2020 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों में भोपाल जिले में टोटल लॉक डाउन लागू किया गया है। टोटल लॉकडाउन के दौरान अतिआवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए कुछ शिथिलता प्रदान की गई है।

तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान ये रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब,पान , गुटखा, तंबाकू सेवन

65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं को अत्यावश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति के ओपीडी एवं क्लीनिक संचालन। सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल, पार्क, होटल, स्पा, सलून।

समस्त धार्मिक स्थल ।

* समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक समारोह ।

* समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो ई रिक्शा शामिल हैं और अंतर जिला बस, रेल सेवा आदि।

भोपाल में पूर्व में घोषित टोटल लॉक डाउन जारी रहेगा किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं। जिले की सीमा में बाहरी लोगों का और जिले के निवासरत व्यक्तियों का बाहर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है ।

भोपाल में कार्य एवं सेवाएं जो उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे

समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालयों में अधिकतम 33% स्टाफ की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं। कंटेनमेंट जोन के बाहर निर्माण कार्य जिसमें कार्यस्थल पर ही श्रमिक उपलब्ध हो एवं जिन्हें कार्यस्थल से बाहर से ना आना पड़े।

* घर पर शादी/ विवाह समारोह अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए।

* अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए।

* अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर।

* प्रत्येक निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति ।

* होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा की दुकानें खोलने की अनुमति।

* ऑप्टिशियन दुकान जो डॉक्टर के परामर्श से चश्मे का ग्लास फ्रेम आदि बदलने के लिए खोलने की अनुमति।

* शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त स्टैंडअलोन दुकान रहवासी इलाके के अंदर स्थित दुकानें खोलने की अनुमति।

* ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त दुकानें खोलने की अनुमति।

* कंटेनमेंट एरिया के बाहर वाले इलाके में सक्षम अनुमति प्राप्त आटा चक्की खोलने की अनुमति।

इसके साथ ही अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतनमान आदि हेतु बैंक एटीएम वाहन आदि कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे।

प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे तक घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हॉकर साथ ही कोई अत्यावश्यक सेवाएं, वस्तुएं एवं संस्थाएं जो शासन द्वारा या इस कार्यालय के आदेश द्वारा विशेष रूप से सूचित किया गया हो वह भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

यह रहेगा अनिवार्य

* समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क /फेस कवर पहनना।

* सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन।

* इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी का अपना आईं कार्ड साथ रखना।

* व्यक्तिगत मेडिकल इमरजेंसी मृत्यु और अति आवश्यक सेवाएं की आपूर्ति के लिए जिले से बाहर या बाहर के जिले से प्रवेश करने के लिए ई पास प्रणाली के अंतर्गत जारी पास।

* सभी स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु सभी सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 1- 1 मीटर की दूरी में गोला बनाकर भीड़ एकत्रित ना होने देना एवं कोविड 19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना संबंधित दुकान /संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

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