लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ  Social Media
मध्य प्रदेश

Ladli Behna Awas Yojana: 17 सितंबर को सीएम करेंगे मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ

Priyanka Yadav
  • कल सीएम शिवराज लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे

  • इस योजना से प्रदेश के 4 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राही लाभांवित होंगे

  • इस योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये

  • परिवारों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा

Ladli Behna Awas Yojana: प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) 17 सितंबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश के 4 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राही लाभांवित होंगे।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’ का शुभारंभ

मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 सितंबर को सुबह 10 बजे ’’मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’’ का शुभारंभ करेंगे। राज्य-स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण समस्त जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा। इस योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये परिवारों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा।

’’मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’’ से 4 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राहियों से 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में 3 लाख 78 हजार 662 उन परिवारों को लाभ मिलेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत हैं और जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हो गये हैं।

योजना का लाभ एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97 हजार परिवार को भी मिलेगा। लाड़ली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

इस योजना में वे परिवार शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हो, मोटरयुक्त चौपहिया वाहन स्वामी नहीं हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो, उसकी मासिक आय 12 हजार या कम हो। साथ ही परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं हो और 2.5 एकड़ या इससे कम संचित भूमि हो अथवा 5 एकड़ से कम असंचित कृषि भूमि हो।

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