जिला अदालत ने 20 साल की सुनाई सजा RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

Indore News: सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था आरोपी, जिला अदालत ने 20 साल की सुनाई सजा

Indore News: घर मे घुसकर 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कृत्य करने तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को यह सजा सुनाई।

Satish Dixit

हाइलाइट्स :

  • आरोपी मोहम्मद साबिर को सुनाई सजा।

  • 50 हजार रूपये पीड़ित बालिका को दिलवाये जाने की अनुशंसा

  • बालिका एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये।

इंदौर। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को जिला अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। घर मे घुसकर 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ दुष्कृत्य करने तथा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को यह सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा, ने थाना हातोद के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मोहम्मद साबिर उम्र 20 वर्ष, निवासी इंदौर को यह सजा सुनाई है।

आरोपी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाता था। पॉक्सो के साथ म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधि. मे हुआ पहली बार 20 साल का कारावास हुआ है। विशेष अदालत ने इन धारा में सजा सुनाई है। धारा 376 (3) भादवि एवं 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष तथा धारा 450 एवं 506 भा.दं.सं. में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता 2021 की धारा 3/5 मे 5 वर्ष का सश्रम कारावस तथा कुल 56000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।

न्यायालय द्वारा 50 हजार रूपये प्रतिकर राशि एवं संपूर्ण जुर्माना भी पीड़ित बालिका को दिलवाये जाने की अनुशंसा की। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे टिप्पणी की कि अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार कर धमकी दी एवं कपटपूर्ण धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाकर बाध्य किया, यह कृत्य ऐसा है जिस पर उदारतापूर्वक विचार किया गया, तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिये उक्त कृत्य के लिये अभियुक्त के प्रति उदारता नही बरती जा सकती।

यह था मामला:

अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है कि पीडित बालिका द्वारा बुधवार को थाना प्रभारी, हातोद को शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि घटना 09 सितम्बर 2020 को 03 बजे की है। पीडिता के साथ पढ़ने वाला साबिर खान जिसे वह स्कूल से पहचानती थी. दोपहर के समय उसके घर मिलने आया तो पीडिता ने कहा कि घर में अभी कोई नहीं है, आप फिर कभी आना।

तब साबिर ने कहा कि, इतनी दूर से आया हूँ एक गिलास पानी तो पीला दो । पानी देकर जब पलटकर अन्दर गई, तो वैसे ही साबिर उसके पीछे घर के अन्दर घुस गया और दरवाजे की कुण्डी लगा दी तब पीडिता ने साबिर से कहा कि तुम अन्दर कैसे आ गये तुरन्त बाहर निकल जाओ, इतने मे उसने मेरा मुंह दबा दिया और चाकू निकाल लिया और कहा चिल्लाचोट की तो यहीं पर गर्दन काट देगा, जिससे मै बहुत डर गई। साबिर ने चाकू की नोक पर उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध दुष्कृंत्यक किया । फिर जाते-जाते साबिर बोला कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। वह बहुत डर गई थी. इसलिये किसी से कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन बाद साबिर उसके घर आया व जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा।

वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी:

पीडिता के मना करने पर उसने कहा कि उस दिन उसने आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खीच लिये थे और वीडियो भी बनाया था। अगर जो वह बोलता है वह नहीं करेगी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके उसे व उसके परिवार को आत्महत्या करने के लिये मजबूर कर देगा। मजबूरी के कारण साबिर ने जैसा बोला वह वैसा करती गई।

आरोपी ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था:

एक दिन साबिर ने कहा कि अब तुझे अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बनना पड़ेगा और निकाह भी करना पड़ेगा और नहीं मानी तो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इससे मै बहुत घबरा गई और सारी बातें डरते हुए अपने माता-पिता व भाई को बताई और इन्हें साथ लेकर थाने पर आवेदन दिया।

बालिका के उक्त शिकायती आवेदन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2)एन), 376 (3), 450, 506 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 (एल)/6 तथा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3/5 का अपराध पाया जाने से एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। विवेचना के दौरान पीड़ित बालिका का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। बालिका एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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