इंदौर, मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री व कसरावद जिले के कांग्रेस विधायक सचिन यादव के खिलाफ शपथ पत्र में झूठी जानकारी देने के मामले में अन्य न्यायालय के दायर परिवाद पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने विधायक के खिलाफ समंन जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक शपथ पत्र में विधायक द्वारा एक न्यायालय में झूठी जानकारी पेश करने के मामले में अन्य अदालत ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है।कसरावद न्यायालय में चल रहे एक सिविल केस के एक मामले में कसरावद के कांग्रेस विधायक सचिन यादव की ओर से दोनों पक्षों की ओर से शपथ पत्र पेश करते हुए झूठी जानकारी दी थी। न्यायालय की जांच में पाया गया कि शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी गई, उसके बाद स्वयं न्यायालय ने अपनी ओर से परिवाद इंदौर निर्वाचित विधायक, सांसदों के मामले की सुनवाई करने वाली अदालत ने यादव के नाम नोटिस जारी किया है।
कसरावद न्यायालय ने इंदौर की अदालत में परिवाद दायर किया :
कसरावद कांग्रेस विधायक सचिन यादव द्वारा एक सिविल वाद में दोनों पक्षों की ओर से शपथ पत्र देते हुए झूठी जानकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।
न्यायालय ने इन धाराओं में पेश किया परिवाद :
कसरावद न्यायालय ने इस संबंध में निर्वाचित विधायक सांसदों के मामले की सुनवाई करने वाली इंदौर अदालत में धारा 177, 181, 182, 193, 196, 199, 200 इन धाराओं में एक परिवाद पेश किया।
कोर्ट ने विधायक को जारी किया समन :
कांग्रेस विधायक सचिन यादव द्वारा कसरावद न्यायालय में चल रहे एक सिविल केस में दोनों पक्षों की ओर से शपथ पत्र देते हुए झूठी जानकारी कोर्ट को दी है। अदालत ने विधायक सचिन यादव को समन जारी किया है। विशेष अदालत में मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2023 तय की।
यादव पूर्व मंत्री भी रहे :
कसरावद में साल 2018 में यहां से कांग्रेस के टिकिट से सचिन यादव ने जीत दर्ज की और कांग्रेस की सरकार में कृषि मंत्री का पद संभाला था।
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