अप्राकृतिक दुष्कृत्य करने वाले अंकल को उम्रकैद की सजा सांकेतिक चित्र
मध्य प्रदेश

Indore: अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य करने वाले अंकल को उम्रकैद की सजा

Indore News: अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य करने वाले एक आरोपी को जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Satish Dixit

Indore News: अवयस्क बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कृत्य करने वाले एक आरोपी को जिला कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा पीड़ित बालक को एक लाख रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुशंसा की गई। शासकीय अधिवक्ता संजय मीणा ने बताया कि, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पावस श्रीवास्तव, ने थाना विजयनगर इंदौर के केस में निर्णय पारित करते हुए एक 38 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते यह सजा सुनाई है।

यह था मामला

दिनांक 5/03/2019 को पीड़ित की माता ने थाना विजय नगर में यह रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 4/03/2019 को शाम करीब 4 बजे वह अपनी कंपनी में काम कर रही थी तभी वहां पर उसका लड़का रोते व लड़खड़ाते उसके पास आया और बताया कि, पड़ोसी अंकल ने उसे उनके घर टी.वी. देखने के बहाने बुलाया और अपनी लड़की को घर से बाहर भेज दिया व दरवाजा बंद कर लिया। वह पलंग पर लेटकर टी.वी. देख रहा था तो अंकल ने उसके साथ गलत काम किया, जब वह चिल्लाया तो उसका मुँह दबा दिया तभी अंकल की लड़की आ गई तो उसने उसे छोड़ दिया और धमकी दी कि यह बात किसी को मत बताना नहीं तो उसे जान से मार देगा।

इस मामले में अदालत ने एक लाख पीड़ित बालक को प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा की।

इन धाराओं में दोषी करार दिया-

पीड़ित की माता की इस रिपोर्ट के आधार पर थाना विजय नगर ने आरोपी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 377, 342, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (एम)/6 के अपराध में संपूर्ण अनुसंधान होने के पश्चात् अभियोग न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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