इंदौर। ग्यारह साल पहले हम्माल मनोहर वर्मा हत्याकांड ( Manohar Verma Murder Case ) में शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कपिल सोनकर ( Kapil Sonkar ) सहित छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खड़ी कराई को लेकर हुई इस हत्या की गूंज पूरे प्रदेश में रही थी। कपिल पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर का भतीजा है। वह कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है।
पर लोक अभियोजक विशाल आनंद श्रीवास्तव ने बताया विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने 19 दिसंबर 2011 को हुई मनोहर के हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए कपिल पिता रणजीत सोनकर, तनवीर उर्फ नन्नू पिता हारुन खान, देवेंद्र पिता प्रेमसिंह चौहान, कालू उर्फ पप्पू पिता पूनमचंद चौहान सभी निवासी लुनियापुरा, जयपालसिंह पिता तुलसीराम अहिरवार निवासी बड़ी भमोरी और भूपेंद्र उर्फ धर्मेंद्र पुत्र नरेंद्र ठाकुर निवासी ग्राम गजर सागर को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई हैं। कपिल सोनकर का मृतक मनोहर वर्मा ( Manohar Verma ) से खड़ी कराई को लेकर विवाद चल रहा था। कपिल के इशारे पर शूटर भूपेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या ( Murder ) की वारदात को अंजाम दिया था।
बात करने के लिए बुलाया और हत्या कर दी
आरोपियों ने वारदात वाले दिन सुबह 8.30 बजे मनोहर वर्मा को बात करने के लिए कैलाश कुटी वेयर हाउस रोड़ सियागंज पर बुलाया था। मनोहर जैसे ही वहां पहुंचा, उन्होंने उस पर गोली चला दी। मनोहर को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां सुबह करीब पौने 12 बजे उसकी मौत ( Death ) हो गई।
पार्षद का चुनाव लड़ चुका कपिल सोनकर
कपिल पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रकाश सोनकर (Ex Minister Prakash Sonkar) का भतीजा है। वह कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है, हालांकि, उसे सफलता नहीं मिली थी
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