दिग्विजय सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई RE-Bhopal
मध्य प्रदेश

Indore News: दिग्विजय सिंह की याचिका पर हुई सुनवाई, तुकोगंज थाने की FIR को छोड़कर शेष निरस्त

Indore News: उच्च न्यायालय ने कहा है कि, एक ही कृत्य के लिए एक से ज्यादा FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस मामले में शिकायतकर्ता एक ही संगठन के हैं, धाराएं भी सामान है।

gurjeet kaur

हाइलाइट्स:

  • दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंटरनेट पर टिप्पणी के मामले में इंदौर के कोर्ट में सुनवाई हुई।

  • उच्च न्यायालय ने कहा है कि, एक ही कृत्य के लिए एक से ज्यादा FIR दर्ज नहीं हो सकती।

  • तुकोगंज थाने में दर्ज FIR को छोड़कर अन्य सभी FIR निरस्त।

इंदौर, मध्यप्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर पर इंटरनेट पर टिप्पणी के मामले में गुरूवार को इंदौर के कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसका आदेश कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि, एक ही कृत्य के लिए एक से ज्यादा FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस मामले में शिकायतकर्ता एक ही संगठन के हैं। धाराएं भी सामान है। इसलिए इंदौर के तुकोगंज थाने में दर्ज FIR को छोड़कर अन्य सभी FIR निरस्त की जाती है। उच्च न्यायालय में यह बहस 20 मिनट तक चली। जस्टिस विवेक रूसिया ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। राज्य सरकार से 2 हफ़्तों में जवाब माँगा था।

दरअसल, सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के विरुद्ध इंटरनेट पर बोलने के मामले में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक से ज्यादा थानों में FIR दर्ज की गई थी जिसके सम्बन्ध में नेता दिग्विजय सिंह ने कोर्ट को तर्क दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से तर्क रखे गए कि, एक ही कृत्य के लिए एक से ज्यादा एफआइआर दर्ज नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के खिलाफ इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने में इस मामले में 8 जुलाई को एफआइआर दर्ज हुई थी। दूसरे शहरों में इसके बाद एफआइआर दर्ज हुई है, इसलिए उन एफआइआर को निरस्त किया जाए। इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में बहस हुई जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

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